भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब एक नए बैंक पर एक्शन ले लिया है। बैंक ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Konark Urban Co operative Bank) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध लगाने के बाद अब ग्राहक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अब ग्राहक द्वारा जमा राशि का क्या होगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कई बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कई बार यह एक्शन नियमों के उल्लंघन के तहत भी लिया जाता है। अब आरबीआई (RBI Bank) ने देश के एक को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Konark Urban Co operative Bank) पर प्रतिबंध लगाया है। अब इस बैंक के ग्राहक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने पैसे निकासी के अलावा कई और प्रतिबंध भी लगाए हैं।
आरबीआई ने बताया कि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय स्थितियों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। बैंक पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब ग्राहकों के मन में सवाल है कि उनकी जमा राशि का क्या होगा। आरबीआई ने बताया कि ग्राहक पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी डिपॉजिट अमाउंट में से 5 लाख रुपये तक के लिए बीमा क्लेम कर सकते हैं। ग्राहक जमा राशि पर बीमा क्लेम करने का हकदार है।
आरबीआई ने कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) से ही लागू हो गया है। आरबीआई के प्रतिबंध के साथ अब बैंक कोई भी लोन और एडवांस को मंजूरी नहीं देगा। इसके साथ ही बैंक में अब किसी भी प्रकार का निवेश नहीं होगा।
केंद्रीय बैंक ने सभी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमा राशि की निकासी और दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, बैंक अभी भी लोन को समायोजित कर सकता है।
आरबीआई ने बताया कि बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में बिल्कुल भी ना समझा जाए। जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आता है तब तक बैंक पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
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